उत्तर प्रदेश

*जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, बुलडोज़र कार्रवाई पर अंतरिम रोक*

जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत, बुलडोज़र कार्रवाई पर अंतरिम रोक

 विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्रों और कर्मचारियों ने ली राहत की सांस

रामपुर। जौहर यूनिवर्सिटी को चल रहे आंदोलन के बीच बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) द्वारा 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए मुरादाबाद मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

आरडीए ने पहले यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित बताते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। इसके विरोध में विश्वविद्यालय प्रशासन, जौहर ट्रस्ट, छात्र और कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे थे। जौहर ट्रस्ट ने मंडलायुक्त न्यायालय और हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए दावा किया कि प्राधिकरण ने सभी दस्तावेज़ों और तथ्यों पर समुचित विचार किए बिना कार्रवाई की है।

मंडलायुक्त के अंतरिम आदेश के बाद फिलहाल यूनिवर्सिटी पर बुलडोज़र कार्रवाई नहीं होगी। अब अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर टिकी निगाहें, जौहर यूनिवर्सिटी मामले में कानूनी


लड़ाई तेज़

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *